Himachalतनोह में मुफ्त कानूनी सहायता बारे दी जानकारी

तनोह में मुफ्त कानूनी सहायता बारे दी जानकारी

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सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नव कमल की अध्यक्षता में लगाया गया शिविर

ऊना/सुशील पंडित: ग्राम पंचायत तनोह में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नव कमल ने की। शिविर की अध्यक्षता करते हुए नव कमल ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दूर-दराज के क्षेत्रों व पिछडे़ इलाकों में विधिक साक्षरता शिविरों को आयोजन किया जाता है, ताकि लोगों को उनके कानूनी अधिकारों बारे जागरूक किया जा सके।

नवकमल ने कहा कि अनुसचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य, महिलाएं, बालक, दिव्यांग व किसी संरक्षण गृह में किशोर आदि सभी मुफ्त कानूनी सहायता एवं सेवाओं का अधिकार रखते हैं। निःशुल्क सहायता प्रदान करने का उद्देश्य निर्धन, असहाय व लाचार लोगों को अदालत से अपने मामलों को निपटाने के लिए समर्थ बनाना है, ताकि सस्ता व सरल न्याय उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने लोक अदालत के बारे में बताते हुए कहा कि यह सस्ता, सरल व त्वरित न्याय उपल्बध करवाने का मंच है, जिसमें ऐसे मामलों को लिया जाता है जो अदालतों में लंबित पडे़ हुए हैं तथा जो अदालतों तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इन्हें बातचीत मध्यस्थता, मान-मनोबल, सहज़ बुद्धि तथा वादियों की समस्याओं के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर विशेष रूप से प्रशिक्षित एवं अनुभवी विधि मध्यस्थ अधिकारी द्वारा निपटाया जाता है।

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उन्होंने कहा कि यदि कहीं कोई समस्या है, तो उसका समाधान होता है। आवश्यकता इस बात की है कि उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, अगर लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, तो आप उसका लाभ अवश्य उठा सकते हैं। प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समिति स्थापित है। समस्याओं का समाधान पाने के लिए जिला स्तर पर जिला प्राधिकरण के सचिव से अपनी समस्या बता सकते हैं।
शिविर में लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता के साथ-साथ उन्होंने घरेलू हिंसा, मोटर व्हीकल अधिनियम, संदिग्ध व गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों, महिला बंदियों के अधिकारों व बाल विवाह आदि अधिनियमों बारे विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर ग्राम पंचायत तनोह के प्रधान व उप प्रधान सहित स्थानीय निवासी उपस्थित रहे।

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