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ऊना/सुशील पंडित: उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ऊना द्वारा जिला के सभी निजी स्कूलों के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 की मान्यता एवं नवीनीकरण प्रक्रिया संबंधी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सोम लाल धीमान ने बताया कि शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत पहली से आठवीं कक्षा वाले सभी निजी स्कूलों के लिए हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए प्राइवेट स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण एवं नई मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
उन्होंने निजी पाठशालाओं के प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी पाठशाला की मान्यता एवं नवीनीकरण मान्यता शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए ऑनलाइन पोर्टल के लिंक emerginghimachal.hp.gov.
उन्होंने बताया कि कार्यालय उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा ऊना द्वारा पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक की मान्यता ऑनलाइन प्रदान की जाएगी। उपनिदेशक ने बताया कि नई मान्यता शुल्क कक्षा पहली से आठवीं तक 10 हजार तथा कक्षा छठी से 8वीं तक 5 हजार और मान्यता नवीनीकरण शुल्क 500 रुपए रहेगा। मान्यता शुल्क सभी आवेदनकर्ताओं को ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करवाना होगा। जिन निजी शिक्षण संस्थानों की मान्यता को पांच वर्ष पूर्ण हो गए हैं उन्हें नई मान्यता के लिए आवेदन करना होगा और अन्य निजी शिक्षण संस्थानों को मान्यता नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करवाना अनिवार्य है। इस बारे अधिक जानकारी के लिए कार्यालय दूरभाष 01975- 223088 और 223586 पर भी संपर्क कर सकते हैं।