बल्ह पंचायत में थी दो महिला प्रत्याशी ,एक प्रत्याशी के कागजात कर दिए थे रद्द, निर्विरोध प्रधान बनी थी लीला देवी,
ऊना/सुशील पंडित: उपमंडल बंगाणा की पंचायत बल्ह खालसा की प्रधान महिला प्रत्याशी लीला देवी का चुनाव रद्द कर दिया गया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए एक आदेश के अनुसार, लीला देवी के खिलाफ शिकायतों के बाद चुनाव प्रक्रिया को रोक दिया गया है। ज्ञात रहे चार वर्ष पूर्व सन 2020 में हुए पंचायत चुनावो में बल्ह खालसा पंचायत में दो महिलाएं प्रत्याशी थी। ओर चुनावो का नामांकन किया था। लेकिन जांच पड़ताल के दिन प्रधान पद की प्रत्याशी हरमिंदर कौर के कागजों में अनियमिताएं बताकर एआरओ यानि बल्ह खालसा के चुनाव अधिकारी ने रद्द कर दिए। ओर दूसरी तरह लीला देवी अकेली प्रत्याशी होने पर उसे निर्विरोध बल्ह खालसा पंचायत का प्रधान नियुक्त कर दिया।
बही दूसरी महिला प्रत्याशी हरमिंदर कौर ने बंगाणा के उपमंडलाधिकारी नागरिक एवं उपमंडल बंगाणा के चुनाव आयोग के अधिकारी के पास अपनी शिकायत देते हुए जांच की मांग की। ओर लंबे अरसे के बाद यानी वर्षों बाद उपमंडल बंगाणा के उपमंडलाधिकारी नागरिक सोनू गोयल ने बल्ह खालसा की पंचायत प्रधान के लीला देवी के विपक्ष में फैसला सुनते हुए उन्हें असंवैधानिक रूप से चुनाव होने पर चुनाव को रद्द करने के आदेश दिए। बही हरमिंदर कौर जो दूसरी महिला प्रत्याशी थी। उनको जायज ओर राइट ठहराते हुए उनके हक में फैसला दिया है। अब देखना यह है। कि क्या बल्ह खालसा पंचायत के प्रधान पद के चुनाव दोबारा होते हैं। या फिर अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनावो के साथ चुनाव होते हैं।
बही बल्ह खालसा की पंचायत प्रधान लीला देवी से जब बात की गई। तो उन्होंने कहा चुनावी समय में अगर कागजात गलत होंगे। तभी चुनाव अधिकारी ने कागजात छंटनी के बाद उक्त प्रत्याशी को चुनावी रण से बाहर किया होगा। इसमें उक्त अधिकारी यानी एआरओ को देखना था। इसमें हमारी क्या गलती है। हमारे तो कागजात सही थे। ओर कोई अनियमिताएं भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि अभी एक अदालत ने फैसला सुनाया है। हम दूसरी अदालत में जायेगी ओर अपील करेंगे। अभी एक वर्ष ओर प्रधान कार्यकाल का मेरे पास है। जब हमने कोई गलत नहीं किया है। तो फिर डर भी किस बात का है।