लुधियानाः केंद्रिय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं बिट्टू द्वाार दायर की गई याचिका को लेकर हाईकोर्ट द्वारा सरकार को नोटिस जारी किया गया है। दरअसल, लोकसभा चुनाव में नामांकन से पहले हाउस रेंट के बकाये के तौर पर वसूले गए 1 करोड़ 82 लाख रुपए वापिस लेने की मांग को लेकर रवनीत बिट्टू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। नो-ड्यूज़ सर्टिफिकेट (एनडीसी) के लिए उनसे 2016 से 2024 तक उनके सरकारी आवास के मकान किराये की राशि मांगी गई थी। तब रवनीत बिट्टू ने विरोध करते हुए राशि जमा कर दी थी।
अब रवनीत बिट्टू ने हाईकोर्ट को बताया कि 2019 में लोकसभा चुनाव में नामांकन से पहले उन्हें नो-ड्यूज़ सर्टिफिकेट (एनडीसी) जारी किया गया था, तो 2016 से कैसे इस राशि की मांग कैसे की गई। उन्हें बिट्टू ने कहा कि कभी कोई मकान किराया और इस जुर्माने के लिए नोटिस नहीं भेजा गया। लेकिन जब उन्होंने पिछले साल लोकसभा चुनाव में नामांकन के लिए नो-ड्यूज़ सर्टिफिकेट (एनडीसी) मांगा तो उनसे कहा गया कि यह रकम जमा करने के बाद ही उन्हें नो-ड्यूज़ सर्टिफिकेट (एनडीसी) मिलेगा। इस मामले में हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को 5 मई के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।