पंजाब, (चंडीगढ़, SAS नगर) 5 अक्टूबर: शुक्रवार को पंजाब पुलिस की SAS नगर इकाई ने नशा मुक्त पंजाब अभियान के तहत एक इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है, जो जैकेट में छिपाकर हेरोइन की तस्करी कर रहा था। इस सिंडिकेट के दो ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 1.5 किलो हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस ने तीन हाफ-स्लीव जैकेट्स बरामद की हैं, जिनमें प्रत्येक में 500 ग्राम हेरोइन छिपाई गई थी।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सुखदीप सिंह उर्फ राजा, निवासी भाना (फरीदकोट) और कृष्ण, निवासी अजयब (रोहतक) शामिल हैं। इनके पास से पुलिस ने एक सफेद रंग की हुंडई ऑरा (HR 12 AT 7091) कार भी जब्त की है, जिसका उपयोग ये तस्करी के लिए टैक्सी के रूप में कर रहे थे।
पंजाब के DGP गौरव यादव ने बताया कि प्राथमिक जांच से पता चला है कि इन आरोपियों ने दिल्ली में स्थित एक अफगानी नागरिक से यह हेरोइन खरीदी थी। यह सिंडिकेट अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल से जुड़ा हुआ है और जैकेट में छिपाकर हेरोइन की तस्करी कर रहा था ताकि गिरफ्तारी से बच सके।
यह भी पढ़े: पंजाब सरकार की बड़ी घोषणा: 90 LMT स्टोरेज स्पेस होगा तैयार, जानें पूरी डिटेल्स
आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि उन्होंने पिछले दो महीनों में कोटकपूरा के कुख्यात ड्रग तस्कर लखविंदर सिंह की मदद से चार खेप हेरोइन की तस्करी की थी। सितंबर 2024 के मध्य में 10 किलो हेरोइन की खेप मोगा में पहुंचाई गई थी। लखविंदर सिंह, जो पहले से NDPS एक्ट के तहत 10 मामलों का सामना कर रहा है, इस नेटवर्क का मुख्य संचालक माना जा रहा है।
DGP ने बताया कि पुलिस टीमें लखविंदर सिंह को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चला रही हैं और इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है ताकि इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा सके।
DIG रोपड़ रेंज नीलांबरी जगदाले ने बताया कि पुलिस को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि ड्रग सिंडिकेट के दो सदस्य दिल्ली से मोहाली की ओर हेरोइन के साथ आ रहे हैं। पुलिस ने दप्पर टोल प्लाजा, लालरू पर एक विशेष नाका लगाकर वाहन को रोका और आरोपियों को पकड़ लिया।
SSP दीपक पारीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपी सुखदीप का पहले से ही आपराधिक इतिहास है, जिसमें उसके खिलाफ 2020 में एक अपहरण का मामला दर्ज है। मई 2024 में फरीदकोट जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद वह जुलाई 2024 से इस हेरोइन तस्करी नेटवर्क में शामिल हो गया था।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ FIR नंबर 141 दिनांक 03/10/2024 के तहत NDPS एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया है।