सीकरः रिश्तों को तार-तार करने का मामला सामने आया है जहां, 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ उसके ताऊ व ताऊ के बेटे ने रेप किया। पॉक्सो कोर्ट-2 ने बाप-बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
जानकारी देते हुए एडवोकेट महेंद्र कुमार स्वामी ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 13 साल की नाबालिग लड़की की मां ने 13 अगस्त 2022 को पुलिस में शिकायत देकर बताया कि उनकी नाबालिग बेटी जो छठी कक्षा में पढ़ती थी, उसका पेट निकलने पर टेस्ट करवाया गया तो पता चला कि वह नाबालिग प्रेग्नेंट है। जब इस बारे में मां ने अपनी नाबालिग बेटी से पूछा तो बेटी ने बताया कि ताऊ और ताऊ का लड़का उसके साथ गलत काम करते हैं और उसे पैसे देते हैं।
इस रिपोर्ट पर पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके 10 अक्टूबर 2022 को कोर्ट में चालान पेश कर दिया। इसके बाद आज मामले में पोक्सो कोर्ट संख्या 2 की जज ने दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों आरोपियों पर 2-2 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की यह राशि पीड़िता को मिलेगी, साथ ही पीड़िता को प्रतिकर स्कीम से 5 लाख रुपए मुआवजा दिलवाने की अनुशंसा की है।
पीड़ित लड़की मानसिक रूप से कमजोर थी जिसके पिता का भी 2019 में देहांत हो चुका था। मां नरेगा में नौकरी करने के लिए चली जाती थी। इसी का फायदा उठाकर दोनों आरोपी बाप-बेटा नाबालिग से रेप करते थे। रेप के बाद नाबालिग 8 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जिसका बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर अबॉर्शन भी करवाया गया था। घटना के दौरान आरोपी ताऊ की उम्र 59 साल और बेटे की उम्र करीब 25 साल थी।