नई दिल्लीः GST काउंसिल की 55वीं मीटिंग शनिवार को जैसलमेर में हुई। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ऑटो कंपनी और डीलर से सेकंड हैंड EV कार खरीदने पर 18% GST लगेगा। फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स (FRK) पर GST दरें 18% से घटाकर 5% की गईं। जीन थेरेपी पर कोई GST नहीं लगेगा।
2,000 रुपए के कम के पेमेंट वाले पेमेंट एग्रीगेटर्स पर GST नहीं लगेगा। किसानों द्वारा सप्लाई की गई काली मिर्च और किशमिश पर भी GST नहीं लगाया जाएगा। लॉन्ग रेंज सरफेस मिसाइल के सिस्टम और सब-सिस्टम पर GST छूट की समयसीमा बढ़ा दी गई है।
वित्त मंत्री ने बताया कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाले GST को घटाने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इस पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) को और काम करना है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से फूड डिलीवरी पर कितना जीएसटी लगाया जाएगा, इसे लेकर भी कोई फैसला नहीं हुआ है।