कपूरथला: पंजाब सरकार की तरफ से ‘ऐपीडैमिक डिसीज़ज़ एक्ट 1897 ’ के अंतर्गत आम लोगों को कोविड -19 (कोरोना वायरस) के बुरे प्रभाव से बचाने के लिए दिए गए आदेशों के पालन हित ज़िला मैजिस्ट्रेट कपूरथला श्रीमती दीप्ति उप्पल ने जनहितों को मुख्य रखते हुए कोविड -19 (कोरोना वायरस) के प्रभाव को रोकने के लिए ज़िला कपूरथला में पड़ते सभी मैरिज पैलेस और बैंक्वेट हाल को बंद करने तथा होटलों व रेस्टोरेंटों में ‘सिट इन डायनिंग’ की सुविधा पर अगले हुक्मों तक रोक लगाने के आदेश जारी किये हैं। इनमें कहा गया है कि इस दौरान केवल ‘होम डिलीवरी एंड टेक अवे ’ जारी रहेगा। इसी तरह जिले में किसी भी तरह के समागमों दौरान 20 से अधिक लोगों के एक जगह पर इकठ्ठा होने पर भी रोक लगा दी गई है। इसके इलावा ज़्यादा वर्करों वाली फ़ैक्टरियों में वर्करों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी यकीनी बनाने के लिए कहा गया है।
कपूरथला में मैरिज पैलेस और बैंक्वेट हाल अगले हुक्म तक बंद रखने के आदेश
Date:
Latest YouTube Videos
Disclaimer: All news on Encounter India is computer generated and provided by third party sources, so read and verify carefully. Encounter India will not be responsible for any issues.
अगर आप हमारे साथ कोई खबर साँझा करना चाहते हैं तो इस +91-95011-99782 नंबर पर संपर्क करें और हमारे सोशल मीडिया Encounter Newspaper को फॉलो करने के नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें,