इनके आरोपी को दस वर्ष या उससे अधिक की कैद, आजीवन कारावास, या मृत्युदंड की सजा हो सकती है, के बारे में भी जागरूक किया गया। इस दौरान उन्होंने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली, मुफ्त कानूनी सलाह के लिए उपलब्ध टोल फ्री नंबर 15100 और एंड्रॉइड और ऐप्पल प्ले-स्टोर पर उपलब्ध नालसा की मुफ्त कानूनी सेवा ऐप के बारे में अवगत कराया गया। इस कार्यशाला में बाल कल्याण समिति की अध्यक्षा मीनाक्षी राणा ने यौन उत्पीड़न अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।
उन्होंने महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर पेश आने वाली विभिन्न समस्याओं और सोशल मीडिया पर बातचीत करते समय बरती जाने वाली सावधानियों बारे अवगत करवाया। इस कार्यशाला में खंड विकास अधिकारी सुशील कुमार, अधिवक्ता जिला न्यायालय ऊना राज कुमारी और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने भाग लिया ।