Himachalमहिला सशक्तिकरण पर क़ानूनी जागरूकता कार्यशाला आयोजित

महिला सशक्तिकरण पर क़ानूनी जागरूकता कार्यशाला आयोजित

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वरिष्ठ सिविल जज अनीता शर्मा ने क़ानूनी अधिकारों पर किया मार्गदर्शन
 
ऊना/ सुशील पंडित : खण्ड विकास कार्यालय बंगाणा में महिला सशक्तिकरण पर विधान से समाधान पर क़ानूनी जागरुकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता वरिष्ठ सिविल जज ऊना अनीता शर्मा ने की। इस दौरान घरेलू हिंसा अधिनियम, पॉश अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, आईटीपीए और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम और कानूनों के बारे में जागरूक किया गया।

वरिष्ठ सिविल जज ऊना अनीता शर्मा ने कार्यशाला में उपस्थित लोगों को विक्टिम ऑफ क्राइम, मुआवज़ा अधिनियम 2019 और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बलात्कार, एसिड अटैक जैसी घटनाओं के पीड़ितों को प्रदान किए जाने वाले मुआवजे, साथ ही उन्होंने परिवारों में लड़के और लड़की के बीच किए जाने वाले भेदभाव और घरेलू हिंसा अधिनियम बारे विस्तारपूर्वक जानकारी मुहैया करवाई।

इसके अलावा अनीता शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 176(1) के अंतर्गत पीड़िता को अधिक सुरक्षा प्रदान करने और बलात्कार से संबंधित अपराध की जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित बनाने, पुलिस द्वारा पीड़िता का बयान ऑडियो-वीडियो माध्यम से दर्ज करने और 183(6)(ंए) के तहत महिलाओं के खिलाफ कुछ अपराधों के लिए पीड़िता के बयान, जहाँ तक संभव हो, एक महिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए जाने चाहिए और उसकी अनुपस्थिति में एक पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा एक महिला की उपस्थिति में दर्ज किए जाने तथा 183(6)(क) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अब ऐसे मामलों में गवाह का बयान दर्ज करेंगे, जिनमें महिलाओं के खिलाफ कुछ अपराध शामिल हैं।

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इनके आरोपी को दस वर्ष या उससे अधिक की कैद, आजीवन कारावास, या मृत्युदंड की सजा हो सकती है, के बारे में भी जागरूक किया गया। इस दौरान उन्होंने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली, मुफ्त कानूनी सलाह के लिए उपलब्ध टोल फ्री नंबर 15100 और एंड्रॉइड और ऐप्पल प्ले-स्टोर पर उपलब्ध नालसा की मुफ्त कानूनी सेवा ऐप के बारे में अवगत कराया गया। इस कार्यशाला में बाल कल्याण समिति की अध्यक्षा मीनाक्षी राणा  ने यौन उत्पीड़न अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।

उन्होंने महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर पेश आने वाली विभिन्न समस्याओं और सोशल मीडिया पर बातचीत करते समय बरती जाने वाली सावधानियों बारे अवगत करवाया। इस कार्यशाला में खंड विकास अधिकारी सुशील कुमार, अधिवक्ता जिला न्यायालय ऊना राज कुमारी और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने भाग लिया ।

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