नई दिल्ली : इस्लाम धर्म और असदुद्दीन ओवैसी के साथ इम्तियाज जलील के खिलाफ विवादित बयान देने वाले खिलाफ़ मुंब्रा में BNS धाराएं के तहत मामला दर्ज किया है। मोहम्मद आरिफ शेख यह ओला कैब ड्राइवर है और मुंब्रा में ओला कैब ड्राइवरों द्वारा एक ग्रुप तैयार किया गया गया। जिसका नाम है “जय श्री राम कट्टर सनातनी” में मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरु और असदुद्दीन ओवैसी के साथ इम्तियाज जलील के खिलाफ़ बड़े ही अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर पूरे मुस्लिम समाज गाली गलौज देने का ऑडियो “जय श्री राम कट्टर सनातनी” में भेजा गया और जब ओला ड्राइवर मोहम्मद आरिफ खान ने यह ऑडियो ग्रुप में पढ़ा।
जिसके बाद उसने मुंब्रा पुलिस थाने में विवादित ऑडियो क्लिप भेजने वाले आरोपी योगेश पांडे और चंदन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। जिसके तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 298(यदि कोई व्यक्ति किसी धर्म के अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के इरादे से किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च या किसी अन्य उपासना स्थल को नुकसान पहुँचाता है, अपवित्र करता है या उसकी मर्यादा को भंग करता है, तो वह व्यक्ति BNS की धारा 298 के अंतर्गत दोषी होगा।
302 ( जो कोई किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करेगा, या किसी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा-पाठ का मजाक उड़ाएगा या किसी धार्मिक प्रतीक या चिन्ह का अपमान करेगा, वह व्यक्ति BNS की धारा 302 के अंतर्गत दोषी होगा), 352 ( यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर (Intentionally) किसी भी व्यक्ति का अपमान करने या उसको उकसाने के लिए कोई भी ऐसा गलत कार्य करता है के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और आगे की कार्रवाही मुंब्रा पुलिस द्वारा की जा रहीं है। इस मामले की किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है।