ईरान में एक ऑनलाइन कॉन्सर्ट के दौरान हिजाब नहीं पहनने और स्लीवलेस ड्रेस में गाना गाने के आरोप में महिला सिंगर परस्तू अहमदी को गिरफ्तार किया गया है। जो कॉन्सर्ट का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया था। आइए, इस मामले को विस्तार से समझते हैं।
यूट्यूब पर कॉन्सर्ट का वीडियो अपलोड किया
27 साल की परस्तू अहमदी ने बुधवार, 11 दिसंबर को यूट्यूब पर अपना एक कॉन्सर्ट वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो में वे बिना हिजाब के स्लीवलेस ड्रेस पहनकर गाना गा रही थीं।
वीडियो वायरल के बाद गिरफ्तार
वीडियो वायरल होने के बाद गुरुवार को एक कोर्ट में परस्तू अहमदी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। शनिवार को पुलिस ने उन्हें ईरान के उत्तरी प्रांत मजांदरान की राजधानी सारी से गिरफ्तार कर लिया।
सिंगर ने सोशल मीडिया पर क्या कहा?
वीडियो अपलोड करने से पहले परस्तू ने सोशल मीडिया पर लिखा था,”मैं वो परस्तू लड़की हूं, जो उन लोगों के लिए गाना चाहती हूं, जिन्हें मैं प्यार करती हूं। मैं इस अधिकार को अनदेखा नहीं कर सकती। मैं उस जमीन के लिए गा रही हूं, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूं।”
वीडियो को मिले लाखों व्यूज
परस्तू अहमदी के इस वीडियो को यूट्यूब पर 16 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। हालांकि, गिरफ्तारी के बाद उन्हें कहां रखा गया है और उन पर कौन-कौन सी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।
दो म्यूजिशियन भी गिरफ्तार
परस्तू अहमदी के अलावा, वीडियो में दिख रहे चार म्यूजिशियंस में से दो को भी गिरफ्तार किया गया है। इनका नाम सोहेल फगीह नासिरी और एहसान बेराघदार है। इन्हें राजधानी तेहरान से गिरफ्तार किया गया है।
ईरान में महिलाओं को हिजाब पहनना अनिवार्य
ईरान में 1979 से महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है। अगस्त 2023 में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने एक नए कानून पर हस्ताक्षर किए, जिससे हिजाब को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया।
मौत की सजा तक का प्रावधान
- हिजाब नियमों का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को जुर्माना, कोड़े या जेल की सजा हो सकती है।
- गंभीर मामलों में मौत की सजा तक का प्रावधान है।
- 1979 से पहले ईरान में महिलाओं के कपड़ों पर कोई पाबंदी नहीं थी।
- महिलाओं के अधिकारों पर लगातार हो रही बहस
परस्तू अहमदी ने अपनी कला के जरिए अपनी आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इसके लिए जेल का सामना करना पड़ रहा है। यह मामला ईरान में महिलाओं के अधिकारों और हिजाब कानून पर हो रही बहस को और तेज कर सकता है।