ऊना/सुशील पंडित: जिला ऊना के उप पंजीयक कार्यालयों में कार्यरत दस्तावेज लेखकों और टंककों द्वारा प्रशासन से किसी प्रकार की शिकायत दर्ज करने अथवा आवदेन या प्रार्थना पत्र के लिए न्यायिक पेपर और न्यायिक टिकटों के प्रयोग को तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त, ऊना राघव शर्मा ने बताया कि दस्तावेज लेखकों तथा टंककों द्वारा प्रशासन से प्रार्थना, अनुरोध या शिकायत लिखने के लिए न्यायिक पेपर तथा टिकटों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है और जिला के समस्त उप पंजीयक कार्यालयों को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए पत्र जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि दस्तावेज लेखकों और टंककों द्वारा आदेशों की उल्लघना करने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।