चंडीगढ़ः पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने विधानसभा के मानसून सेशन में पास किए गए पंजाब पंचायती राज बिल 2024 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पंचायत चुनावों में आरक्षण की पुरानी प्रथा बहाल हो गई है। अब पार्टी निशान पर पंच सरपंच चुनाव नहीं होंगे। वहीं, राज्य सरकार अक्टूबर के मध्य में पंचायत चुनाव कराने पर विचार कर रही है। इस मंजूरी के बाद अब चुनाव की प्रक्रिया तेज हो जाएगी।
इसके अलावा सदन ने ‘पंजाब पंचायती नियम, 1994’ में भी संशोधन किया था। इस संशोधन के बाद कोई भी उम्मीदवार पार्टी चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा। संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने से अब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। पंजाब सरकार अक्टूबर के मध्य में पंचायत चुनाव कराने के मूड में है।
‘पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994’ की धारा 12 (4) में संशोधन के साथ, अब सरपंचों के आरक्षण के लिए ब्लॉक को एक इकाई मानकर आरक्षण का नया रोस्टर तैयार किया जाएगा, जबकि पहले जिले को एक इकाई माना जाता था। आरक्षण पैटर्न में बदलाव के साथ ही नए सिरे से आरक्षण का रोस्टर तैयार किया जाएगा। मौजूदा सरकार ने नए संशोधन के साथ सरपंचों का आरक्षण अपनी इच्छा मुताबिक करने का मौका अपने हाथ में रख लिया है। आरक्षण का पुराना रोस्टर अब खुद ही खत्म हो गया है।