नई दिल्ली: इनकम टैक्स भरने वालों के लिए एक अच्छी खबर आई है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट ने टैक्सपेयर्स को राहत देते रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाने का आदेश दिया है। टैक्सपेयर्स अब 15 जनवरी 2025 तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर पाएंगे।
यह आदेश टैक्सपेयर्स की उस अपील के बाद आया है। जिसमें उन्हें ऑनलाइन रिवाइज्ड रिटर्न भरने में परेशानी आ रही थी। इस कारण उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ा। कोर्ट ने इन टैक्सपेयर्स को रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने और टैक्स रिबेट का क्लेम करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है।
आकलन वर्ष 2024-25 (वित्त वर्ष 2023-24) के लिए रिवाइज्ड रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। वे टैक्सपेयर जिन्होंने अपनी रिटर्न पहले फाइल कर दी है लेकिन किसी कारणवश वह रिटर्न रिजेक्ट हो गई तो इसे फिर से फाइल करना होता है। इसके लिए 31 दिसंबर आखिरी तारीख होती है। काफी टैक्सपेयर्स की शिकायत थी कि इनकम टैक्स ने अपने पोर्टल में कुछ सॉफ्टवेयर बदले हैं। इससे रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने में लोगों को परेशानी हो रही थी। इसे लेकर चैंबर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी।