ऊना में महिलाओं के लिए कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन
ऊना/सुशील पंडित: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के तत्वावधान में आज महिलाओं के लिए ऊना में एक दिवसीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विवेक खनाल ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति अवगत करवाया तथा कहा कि महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए अनेकों कानूनी प्रावधान हैं, जिनके बारे में उन्हें जागरूक होनी चाहिए। ऐसे जागरूकता शिविरों का उद्देश्य महिलाओं से जुड़े कानूनी प्रावधानों का प्रचार-प्रसार है, ताकि उन्हें न्याय प्राप्त हो सके।
शिविर में विवेक खनाल ने विधिक सेवा प्राधिकरण के अन्तर्गत मिलने वाली कानूनी सहायता की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे इसके लिए न्यायालयों द्वारा ऐसे व्यक्तियों, जिनकी वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम हो, यदि अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग से संबंधित हो, यदि महिलाएं एवं बच्चे हों, उद्योगों में काम करने वाले कामगार हों, प्राकृतिक आपदा के शिकार हों, मानसिक रुप से अस्वस्थ हों, को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है।
खनाल ने कहा कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति सादे कागज़ पर प्रार्थना पत्र जिला, उपमंडल या उच्च न्यायालय में मुफ्त कानूनी सहायता के लिए दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की मुफ्त कानूनी सहायता अथवा सलाह के लिए 01975-225071, 223044 व 01976- 262462 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
इस अवसर पर अधिवक्ता मीनाक्षी राणा ने भी महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं।