बरनाला। शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है। यह चेतावनी सड़कों पर हर जगह लिखी होती है। लेकिन इस चेतावनी को कई लोग नजर अंदाज कर देते हैं। वर्तमान में, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 के अनुसार भारत में नशे में वाहन चलाना एक आपराधिक अपराध है। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, नशे में धुत व्यक्ति या नशे में धुत व्यक्ति द्वारा वाहन चलाना पहली बार में छह महीने तक की कैद और/या दो हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय है।
वहीं, सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसे ही एक नशे की हालत में गाड़ी चला रहे युवक की वीडियो हुई वायरल हो रहा है। जिसमें एक नौजवान काले रंग की थार गाड़ी तेज रफ्तार से चला रहा था। जिसके बाद नशे में धुत नौजवान को राहगीर लोगों ने रास्ते में रोका।
वायरल हुई वीडियो में गाड़ी की एक साइड पूरी तरह से टूटी हुई है, लोगों द्वारा एक्सीडेंट किए जाने की बात भी कहीं जा रही है। वही, नौजवान की जेब में से नशे के कैप्सूल भी बरामद हुए हैं। यह वीडियो बरनाला के चंडीगढ़ रोड पर बडबर टोल प्लाजा के पास की बताई जा रही है।