एस डी एम के आदेश न मानने पर भा.द.सा. की धारा 283 के तहत होगा मामला दर्ज :-
कपूरथला/चन्द्र शेखर कालिया: थाना सिटी एस एचओ की तरफ से रेड क्रॉस मार्किट के सभी दुकानदारो को नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने 5-10-21 को एस डी एम कपूरथला द्वारा जारी आदेशो की पालना न कि तो उनपर आईपीसी की धारा 283 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। जारी किए गए नोटिस में बताया गया है कि ह्यूमन राइट्स प्रेस क्लब की ओर से एस डी एम कोर्ट में केस दायर किया गया है जिसके तहत 5-10-21 को एस डी एम की तरफ से रेड क्रॉस मार्किट के सभी दुकानदारो को आदेश जारी करते दुकान के बाहर कुछ भी न रखने और दुकान के बाहर किसी भी तरह का कोई अन्य काम न करने के आदेश जारी किए थे जिसके लिए एस एच ओ तथा सेक्टरी रेड क्रॉस को पाबंद किया गया था।
वही जब इन आदेशो का पालन करवाने में एस एचओ तथा सेक्टरी रेड क्रॉस नाकामयाब रहें तो ह्यूमन राइट्स प्रेस क्लब की ओर से दोनों को कंडेम्पट ऑफ कोर्ट का 11.11.21 को जारी किया गया। जिसके चलते एस एच ओ सिटी की तरफ से कड़वाई करते हुए यह कड़वाई की गई। वही ह्यूमन राइट्स प्रेस क्लब के वकील मणित मल्होत्रा ने बताया कि अगली तारीख 7 दिसंबर है जिसमे सभी दुकानदारो को पार्टी बनाने की उन्होंने एप्लीकेशन लगा रखी है। उनके पास क्लब की तरफ एस डी एम के आदेश जारी होने के बाद से अलग अलग दिनों की तस्वीरे ओर वीडियो ग्राफी की हुई जिसको वह कोर्ट में पेश कर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी जल्द ही दायर करेंगे। वही थाना सिटी प्रभारी गौरव धीर ने कहा कि उन्होंने नियमो क् पालन करते हुए नोटिस जारी किए है और आगे भी जो कोर्ट के आदेश होंगे उनका यथासम्भव पालन करवाया जाएगा।