कपूरथलाः जिले में हथियारों को लेकर डिप्टी कमिश्नर ने आदेश जारी किए है। दरअसल, डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पांचाल ने नागरिक सुरक्षा कोड-2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की सीमा के भीतर हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध जारी किया है।
यह प्रतिबंध सोशल मीडिया पर भी लागू होगा। आदेश के अनुसार हथियारों या हिंसा को महिमामंडित करने वाले गीतों पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक स्थानों, शादी पार्टियों या अन्य कार्यक्रमों में हथियार लेकर चलने और प्रदर्शित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण पर भी प्रतिबंध लागू होगा।
इन आदेशों को लागू करने की जिम्मेदारी बारी-बारी से सीनियर पुलिस कप्तान और जिले के सभी एसडीएम की होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि अगर कोई भी व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना पुलिस विभाग की जिम्मेदारी होगी। ये आदेश 13-11-2024 से 11-01-2025 तक लागू रहेंगे।