जालंधरः नई गाड़ी खरीदने पर उपभोक्ता की आरसी पर गलत नाम लिखने करने पर उनसे दोबारा फीस लेने पर कंज्यूमर कमीशन ने 15 हजार रुपए हर्जाना लगाया है। यह मामला ज़िला मानसा का है जाहं डॉ. सुक्रांत यादव ने 16 अक्टूबर 2019 को लाली मोटर्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से 13.93 लाख में सेलटोस गाड़ी खरीदी थी। नियमों के अनुसार गाड़ी के पंजीकरण शुल्क के रूप में 78,703 रुपये की राशि भी सर्विस प्रोवाइडर को दी गई जिसके बावजूद आरसी हासिल पर उपभोक्ता का गलत नाम प्रकाशित किया गया है।
आर सी पर उपभोक्ता के सही नाम सुक्रांत की जगह सुखरांत प्रकाशित किया गया। उसके बाद उन्होंने लाली मोटर्स के ध्यान में सारा मामला लाया। उन्होंने उक्त गलती को सुधारने पर सहमति भी जताई, लेकिन इस गलती को सुधारने के लिए उन्होंने उपभोक्ता से 3 हजार रुपए की राशि की मांग की, जबकि गलती उनकी तरफ से हुई थी।
इस मामले में 4 अगस्त 2020 को जिला उपभोक्ता शिकायत निवारन कमिशन में एडवोकेट नितिश अरोड़ा के माध्यम से केस दायर किया गया। जिसपर फैसला सुनाते हुए जिला उपभोक्ता कमिशन के प्रेसिडेंट और मैंबर पर लाली मोटर्स को 3 हजार रुपए वापिस करने का निर्देश देते हुए शिकायतकर्ता को मानसिक तनाव और उत्पीड़न के लिए 10 हजार रुपये का मुआवजा और वकील खर्च खर्च के रूप में 5 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।