जालंधर: 2 अक्तूबर को गांधी जयंती के अवसर पर सरकार की तरफ से ड्राई डे घोषित किया गया था, लेकिन इसके बाद भी कुछ शराब के ठेकों पर शराब की बिक्री की जा रही थी, जिसपर एक्साइज विभाग ने एक्शन लेते हुए 20 ठेकों को 10 लाख का जुर्माना लगाया है। 2 अक्तूबर को शराब की बिक्री पर रोक के बावजूद कई ठेकों के शटर खुले नजर आए थे जबकि कईयों द्वारा चोर खिड़की से शराब बेची गई थी।
इस मामले में सरकार ने एक्शन लेते हुए इन ठेकों को कम से कम 50 हजार प्रति ठेके के हिसाब से 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया है, क्योंकि उक्त ठेकों द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए शराब बेची गई थी। एक्साइज विभाग के डिप्टी कमिश्नर के दिशा निर्देशों पर असिस्टैंट कमिश्नर नवजीत सिंह, हनुवंत सिंह और सुखविंदर सिंह की टीमों ने जालंधर, नवांशहर, कपूरथला और आसपास के क्षेत्रों में स्थित ठेकों चालान किए गए हैं।
बता दें कि संबंधित ठेकेदारों को डिप्टी कमिश्नर एक्साइज के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखना होगा, जहां उनके खिलाफ लगे आरोपों पर सुनवाई की जाएगी। इस सुनवाई के दौरान जुर्माने की राशि 50,000 रुपए से अधिक भी हो सकती है। जुर्माना राशि ठेकेदार की गलती की गंभीरता के आधार पर तय की जाएगी।