जालंधर। अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट जालंधर अमरजीत सिंह बैंस ने फ़ौजदारी विवरण संहिता की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है कि ज़िला जालंधर (देहाती) की सीमा में आते हलके में कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को सड़कों पर और जनतक स्थानों पर नहीं छोडेगा।
इसी तरह अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट जालंधर की तरफ से जारी एक अन्य आदेश अनुसार भारतीय मिलटरी, पुलिस आधिकारियों को छोड़ कर ज़िला जालंधर देहाती के इलाके में कोई भी व्यक्ति पुलिस, आर्मी, सी.आर.पी.एफ. और बी.एस.एफ. आदि फोर्स की वर्दियाँ और उलाईव रंग (मिलटरी रंग) के व्हीकल /मोटर साइकिलों का प्रयोग नहीं करेगा।
इसी तरह अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट की तरफ से ज़िला जालंधर (देहाती) की सीमा में पड़ते पेट्रोल पंपों और बैंकों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने और इन कैमरों में कम से कम सात दिनों की रिकार्डिंग रखने के आदेश जारी किये गए है।
अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट की तरफ से एक अन्य आदेश के द्वारा ज़िला जालंधर (देहाती) की सीमा में कूड़ा कर्कट आदि को खुले में आग लगाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। उपरोक्त यह सभी आदेश 09 जनवरी 2022 तक लागू रहेंगे।