चंडीगढ़। पंजाब की सीएम मान सरकार द्वारा 5 नगर निगमों और 43 नगर परिषदों में होने वाले चुनाव को लेकर नया अपडेट सामने आया है। जहां, मिली जानकारी के अनुसार चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 25 नवंबर से पहले जारी करने की उम्मीद है। यह जानकारी पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दी गई है। साथ ही सरकरा द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले संबंधी कॉपी भी अदालत को सौंपी गई। इसके बाद कोर्ट ने इस याचिका का निपटारा कर दिया है।
आपको बतादें, कि इससे पहले 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कुल 10 सप्ताह में चुनाव करवाने को कहा था। शीर्ष अदालत ने 15 दिनों में चुनाव की नोटिफिकेशन और अगले 8 हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं। सरकार की तरफ से 6 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस आदेश में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 10 दिन में चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए थे। साथ ही कहा था कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर 50 हजार जुर्माना लगेगा, साथ ही अवमानना का केस चलेगा।