बिजनेस डेस्कः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 बैंकों ओर 1 फिनसर्व कंपनी पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हैं भारीत जुर्माना लगाया है। RBI ने एसजी फिनसर्व लि. पर 28.30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कंपनी पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से संबंधित कुछ खास शर्तों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है। एसजी फिनसर्व को पहले मूंगिपा सिक्योरिटीज के नाम से जाना जाता था। RBI समय-समय पर वित्तीय संस्थाओं के नॉन-कंप्लाइंस के मुद्दों पर नजर रखता है और पेनल्टी जैसे एक्शन भी लेता रहता है जिससे कंपनियों और बैंकों के ऊपर नजर बनी रहे।
अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक पर जुर्माना
रिजर्व बैंक ने कार्रवाई करते हुए अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक पर भी 14 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंक के ऊपर फाइनेंशियल क्राइटेरिया को मजबूत करने और ‘अपने ग्राहक को जानें’ पर कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए यह जुर्माना लगाया गया है। छोटे या ग्रामीण इलाकों के बैंक में इस तरह की गलती हो जाती है लेकिन आरबीआई बैंकों का रेगुलेटर है और वो समय-समय पर एक्शन लेता रहता है।
अन्य 3 सहकारी बैंकों पर एक्शन
रिजर्व बैंक ने कार्रवाई करते हुए कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए तीन अन्य सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है। ये बैंक हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड-भिंड, मध्य प्रदेश, द अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड धरनगांव, महाराष्ट्र और श्री कालाहस्ती को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड-आंध्र प्रदेश। जानकारी के अनुसार यह जुर्माना नियामक कंप्लाइंस में कमियों पर आधारित है। आरबीआई का मकसद इन संस्थाओं के अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला लेना नहीं है।