लुधियानाः सिख प्रचारक रणजीत सिंह ढडरियांवाले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार ढडरियांवाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। यह जानकारी आज पंजाब के डीजीपी द्वारा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में दी गई है। जिसमें रंजीत सिंह ढडरियांवाले के खिलाफ FIR No. 208/7/12 धारा 302, 376 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
बाबा के डेरे में 2012 में हुई एक महिला की हत्या के बाद महिला के भाई ने हाइकोर्ट का रुख किया हुआ है। इसके अलावा 2 पुलिस अधिकारी अशोक कुमार जो उस समय एसएचओ थे और अब एसपी है। जबकि रिटायर्ड एसपी सेवा सिंह के खिलाफ शो काज नोटिस जारी किया गया है। इस पर कल फिर अहम सुनवाई होगी। मिली जानकारी के अनुसार ढडरियांवाले के खिलाफ हत्या और बलात्कार के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। दरअसल, 2012 में एक कैंप में 28 साल की लड़की की हत्या के बाद उसके भाई ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आरोप थे कि लड़की के साथ पहले रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं लड़की को जहर देने के आरोप भी लगाए गए थे। पोस्टमॉर्टम में जहर से मौत की वजह सामने आई थी।
यह लड़की अपने परिवार के साथ कैथल से यहां आई थी और 22 अप्रैल 2012 को उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 2012 में प्रमेशर द्वार एक लड़की की हत्या के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था। इस मामले में मृतक के भाई ने याचिका दायर कर मामले की जांच सीबीआई या वरिष्ठ आईपीएस की अध्यक्षता वाली एसआईटी से कराने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिका में रणजीत सिंह ढडरियांवाले पर गंभीर आरोप लगाए गए थे।
याचिका में कहा गया था कि 22 अप्रैल 2012 को रणजीत सिंह ढडरियां वाले की बहन के साथ दुष्कर्म कर उसे जहरीला पदार्थ देकर कत्ल कर दिया गया था। हालांकि, तब रणजीत सिंह ढडरियांवाले ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। ढडरियां वाले ने कहा था कि जब उस लड़की की मौत हुई तो मैं विदेश में था और उस लड़की ने गुरुघर के अंदर नहीं, बल्कि बाहर जहर निगला था। जिसमें उनका कोई लेना-देना नहीं है।