
लुधियानाः जिले में 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या करने के मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां एडिश्नल सेशन जज अमरजीत सिंह ने फास्ट ट्रेक के दौरान सुनवाई करते हुए अंडर पास्को कोर्ट में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उन्होंने रेप केस में आरोपी सोनू निवासी फतेहपुर उत्तर प्रदेश को सबूतों के आभाव में दोषी ठहराते हुए सजा-ए-मौत की सजा सुनाई।
पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ था कि सोनू ने 30 से 40 सेकेंड तक बच्ची का गला घोंटा है। बच्ची के प्राइवेट पार्ट में ब्लीडिंग मिली थी। बता दें कि 4 वर्षीय बच्ची का शव 1 साल पहले रात को एक घर में रखे बैड बॉक्स से बरामद हुआ था। डाबा इलाके में रहने वाला युवक बच्ची को बहाने से दोषी कमरे ले गया था।
दोपहर 2 बजे से बच्ची का कहीं कुछ सुराग नहीं लगा, तो उसकी तलाश शुरू हुई। शक है कि बच्ची से रेप करके उसकी हत्या की गई है। बच्ची के गले पर हत्यारे की उंगलियों के साफ निशान मिले हैं। बच्ची ने तड़प-तड़प कर दम तोड़ा है। बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स के सैंपल भी पुलिस ने जांच के लिए भेजे थे।
