जालंधर,ens : अतिरिक्त जिला सेशन जज अर्चना कंबोज की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गांव संसारपुर के रहने वाले विकास उर्फ मोनू को 20 साल कैद और 35 जुर्माने की सजा सुनाई है। थाना जालंधर कैंट की पुलिस को महिला ने शिकायत में बताया था कि वह पिछले आठ सालों से मायका परिवार में रह रही है और उसकी तीन छोटी बहने है। वह घरों में सफाई का काम करती है।
उसने छोटी बहन की मौत के बाद उसकी 14 वर्षीय बेटी का पालन पोषण करती रही है। 8 मार्च 2023 की रात समय करीब 8 बजे बच्ची घर से 10 रुपये लेकर गोल गप्पे खाने के लिए बाजार गई थी और वह तीन घंटों के बाद रोती हुई घर वापिस आई थी तो उसके कपड़ों में खून लगा हुआ था। उसने पूछा तो बच्ची ने उसे बताया कि दो युवक एक्टिवा पर आए। उसे चीज खिलाने के बहाने एक्टिवा पर बैठा कर गांव जमशेर की खेतों की तरफ ले गए, जहां मोनू ने उसके जबरदस्ती कपड़े उतार गलत काम किया और हरी पास में खड़ा रहा।
गलत हरकत करने के दोनों युवक उसे घर के पास छोड़ कर फरार हो गए। इस मामले में कैंट पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत में सुनवाई के दौरान एक युवक आरोपी पर दोष साबित नहीं हुए उसे बरी कर दिया और दूसरे युवक विकास उर्फ मोनू पर दोष साबित होने पर अदालत ने उसे 20 साल कैद और 35 जुर्माने की सजा सुनाई है।