होशियारपुरः फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नशे की हालत में पत्नी की मारपीट कर उसे मौत के घाट उतारने के मामले में आरोपी सुल्तान मुहम्मद को दोषी करार देते हुए उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। इसी के साथ उसे 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। अगर आरोपी जुर्माना नहीं दे पाता तो उसे एक साल और सजा काटनी होगी। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मृतक के भाई के बयानों पर आरोपी सुल्तान मुहम्मद के खिलाफ 17 अप्रैल 2022 को धारा 302 आईपीसी तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
जानकारी के मुताबिक कस्बा मनीमाजरा के निवासी नूर हसन ने 17 अप्रैल को सुबह 10 बजे पुलिस को दर्ज करवाए अपने बयान में बताया कि उसकी बहन मुमताज बेगम की शादी 2001 में सुल्तान मुहम्मद निवासी फतेहगढ़ के साथ हुई थी शादी के बाद पता चला कि सुल्तान मुहम्मद शराब ओर अन्य नशों का आदी है। वह उनकी बहन से नशे की हालत में मारपीट करके मायका परिवार से पैसे लाने का दबाव डालता था। 17 अप्रैल को उसने नशे की हालत में अपनी पत्नी की बुरी तरह से मारपीट कर उसे मार डाला ओर घर से फरार हो गया।