
बठिंडा: जिले में शराब पीने वालों के लिए अहम खबर सामने आई है। दरअसल, जिला मैजिस्ट्रेट शौकत अहमद परे ने 3 दिन शराब की दुकानें बंद रखने के निर्देश जारी किए है। बताया जा रहा हैकि जिला मैजिस्ट्रेट ने पंजाब आबकारी अधिनियम के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2 अप्रैल 2025 से 4 अप्रैल 2025 तक गांव माइसरखाना की सीमा के भीतर देसी शराब और अंग्रेजी शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार गांव माइसरखाना में 2 अप्रैल 2025 से 4 अप्रैल 2025 तक धार्मिक मेला आयोजित किया जा रहा है। ये आदेश 2 अप्रैल, 2025 से 4 अप्रैल, 2025 तक प्रभावी रहेंगे।
मेले के दौरान लोग शराब और नशीले पदार्थों का सेवन कर सकते हैं, जिससे मेले का माहौल खराब हो सकता है। श्रद्धालुओं एवं आम जनता की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो सकती हैं, जिससे अमन व शांति में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिसके दृष्टिगत शराब की दुकानें बंद रखने तथा इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को शराब बेचने से रोकने के आदेश जारी किए गए हैं।
