
महाराष्ट्र: राज्य में ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। चालान से बचने के लिए कई लोग गाड़ियों पर लगी नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर देते हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस चाहकर भी उनका चालान नहीं काट पाती और वो धड़ल्ले से ट्रैफिक नियमों का उल्लघंन करते हुए निकल जाते हैं। हालांकि महाराष्ट्र पुलिस ने अब इसका तोड़ ढूंढ निकाला है। महाराष्ट्र में ट्रैफिक नियमों को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यह बदलाव 30 अप्रैल से लागू हो जाएगा। वहीं ट्रैफिक नियम फॉलो न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है।
दरअसल 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट लागू करते हुए केंद्र सरकार ने गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर दिया था। हालांकि महाराष्ट्र में 10 लाख नई गाड़ियां ऐसी हैं, जो पिछले 5 सालों में HSRP के बिना सड़कों पर घूम रहीं हैं। 2019 से पहले रजिस्टर्ड हुए 2 करोड़ 10 लाख पुरानी गाड़ियों के लिए राज्य सरकार ने HSRP लगाना जरूरी कर दिया था। महाराष्ट्र के नए ट्रैफिक नियमों की मानें तो 30 अप्रैल से पहले सभी गाड़ियों में HSRP लगाना अनिवार्य है।
ऐसे में आदेशों का पालन न करने वाली गाड़ियों का चालान कट सकता है। ट्रैफिक नियमों के अनुसार HSRP न लगवाने पर 500-1000 रुपए तक का चालान काटा जा सकता है। आंकड़ों की मानें तो महाराष्ट्र में कुल 1.15 करोड़ रजिस्टर्ड वाहनों में से 1 करोड़ 05 लाख वाहनों में HSRP है। जब कि 9.98 लाख वाहन HSRP के बिना सड़कों पर रफ्तार भर रहे हैं। महाराष्ट्र परिवहन आयुक्त ने RTO को ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया है। पुरानी गाड़ियों पर HSRP लगाने का काम दिसंबर 2024 से ही शुरू हो गया है। परिवहन विभाग ने 3 कंपनियों को HSRP लगाने की जिम्मेदारी सौंपी है।
कैसे करें अप्लाई?
- HSRP के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है। नीचे दिए गए 5 स्टेप्स को फॉलो करके आप HSRP बनवा सकते हैं।
- महाराष्ट्र परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट https://transport.maharashtra.gov.in/ पर जाएं।
- HSRP के विकल्प पर क्लिक करें
- HSRP Online Booking पर जाएं और ऑफिस चुनने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दें।
- अब आपको ऑर्डर नाउ, री शेड्यूल अप्वॉइंटमेंट, HSRP स्टेटस, रीप्रिंट इनवॉयस, और कस्टमर सपोर्ट का विकल्प मिलेगा।
- HSRP बनवाने के लिए आप ऑर्डर नाउ पर क्लिक करके प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।