नई दिल्ली: देशभर में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हालात को देखते हुए महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश के कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक अप्रैल से ही नई गाइडलाइंस लागू करने का निर्देश जारी किया है, जो 30 अप्रैल तक लागू रहेगा।
जारी गाइडलाइन में संक्रमण रोकने और संक्रमितों के इलाज पर जोर देते हुए कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी पुलिस जवानों की होगी। साथ ही जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। वर्कप्लेसेज पर भी जरूरी नियमों को तय करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि राज्यों को जिला, तहसील और शहर या वार्ड के लेवल पर पाबंदी लगाने का अधिकार है।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार इंटर स्टेट आवागमन पर रोक नहीं रहेगी। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राज्य के भीतर या फिर एक से दूसरे राज्य में आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी। इसके अलावा मूवमेंट के लिए किसी भी तरह के अप्रूवल या फिर ई-परमिट की भी जरूरत नहीं है।