
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने लाइसेंसधारियों शराब विक्रेताओं को शहर के नॉन-कन्फर्मिंग एरिया में आवंटित शराब की दुकानों (Liquor Shops) को उसी क्षेत्र में अधिकृत बाजार स्थानों में शिफ्ट करने की अनुमति दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
नवंबर 2020 में लागू हुई दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति (New Excise Policy) के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटा गया है, जिसमें 849 शराब की दुकानें खोलने के लिए खुली निविदाओं के जरिए लाइसेंस दिए गए हैं।
पिछले साल, दिल्ली सरकार ने भी नॉन-कन्फर्मिंग एरिया वाले ऐसे वार्डों में दो शराब की दुकानें खोलने की अनुमति देने का फैसला किया था, जो शहर में बड़े पैमाने पर अनधिकृत कॉलोनियां हैं। आबकारी विभाग (Delhi Excise Department) द्वारा खुदरा लाइसेंसधारियों को आवंटित शराब की दुकानों को नॉन-कन्फर्मिंग एरिया से एक क्षेत्र में अधिकृत वाणिज्यिक क्षेत्रों में शिफ्ट करने की अनुमति देने के निर्णय के बाद अब 130 से अधिक ऐसे स्टोर खुल सकेंगे।
नई आबकारी नीति लागू होने के बाद से दिल्ली भाजपा सहित विभिन्न हलकों के विरोध के बीच नॉन-कन्फर्मिंग एरिया में शराब की दुकानें नहीं खुल सकीं। भाजपा शासित तीनों नगर निगमों ने हाल ही में दिल्ली मास्टर प्लान के मानदंडों के कथित उल्लंघन पर नॉन-कन्फर्मिंग एरिया में इन शराब की दुकानों को सील करना शुरू कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि करीब 30 ऐसी दुकानों को सील कर दिया गया, जबकि कई अन्य को नोटिस जारी किया गया।
एक सूत्र ने कहा कि नॉन-कन्फर्मिंग एरिया वाले 67 वार्ड हैं जहां शराब की दुकानें खोलने के लिए लाइसेंस जारी किए गए थे। अब, ये 134 दुकानें अधिकृत क्षेत्रों में शिफ्ट हो सकती हैं और सरकार द्वारा गठित एक समिति की रिपोर्ट के बाद लिए गए निर्णय के अनुसार संचालन शुरू कर सकती हैं।
बहु-एजेंसी समिति की रिपोर्ट में पाया गया कि नॉन-कन्फर्मिंग एरिया में लाइसेंसधारियों को उसी क्षेत्र में अन्य अधिकृत क्षेत्रों में शिफ्ट करने का मार्ग प्रशस्त करना संभव नहीं था।