मुंबई. महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना वायरस के 15,051 नए मामले सामने आए. जिससे राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 23,29,464 तक पहुंच गए, जबकि बीमारी से 48 लोगों की मौत हो गई. राज्य में इस महामारी में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 52,909 हो गई. मुंबई शहर में संक्रमण के 1,713 नए मामले सामने आए, जबकि पुणे शहर में 1,122, औरंगाबाद शहर में 657, नागपुर शहर में 2,094 और नासिक शहर में 671 मामले सामने आए.
कोरोना के लगातार बढ़ते मामले के चलते महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. आइए एक नजर डालते हैं कहां क्या खुला है और सरकार ने किन चीज़ों पर लगाई है पाबंदी.
महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल, रेस्तरां और स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय 31 मार्च तक आधी क्षमता के साथ काम करेंगे. ये घोषणा राज्य सरकार ने सोमवार को की. कोविड-19 महामारी को लेकर जब तक केंद्र सरकार की अधिसूचना लागू है, तब तक नियमों का उल्लंघन करने पर इन प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया जाएगा.
राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि इन प्रतिष्ठानों में किसी को भी बिना मास्क पहने या तापमान की जांच किए बगैर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. सिनेमा हॉल, होटल, कार्यालय ये सुनिश्चित करेंगे कि गेस्ट के मास्क पहनने के नियम और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के नियम लागू करने की खातिर उनके पास पर्याप्त कर्मी हैं. ये पाबंदियां शॉपिंग मॉल पर भी लागू होंगी.
राज्य की अधिसूचना में कहा गया है कि जहां तक संभव हो कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा जाए. सरकार ने कहा कि सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मंजूरी नहीं दी जाएगी. जबकि विवाह समारोह में 50 फीसदी से अधिक लोगों को अनुमति नहीं होगी. अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी.
महाराष्ट्र के पुणे जिले में कोविड-19 के मामलों में हाल में देखी गई वृद्धि के मद्देनजर जिला प्रशासन ने स्कूलों और कॉलेजों को 31 मार्च तक बंद रखने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही होटलों और रेस्तरांओं को खुला रखने के समय में भी कटौती की गई है.
पुणे में नई पाबंदियों के तहत स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक बंद रहेंगे जबकि होटलों एवं रेस्तरांओं को रात 10 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी और घर तक खाना पहुंचाने की सेवा रात 11 बजे तक ही मिलेगी.
होटल और रेस्तरांओं का परिचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ करने की अनुमति होगी और उन्हें एक बोर्ड लगाना होगा जिसमें एक समय में अधिकतम लोगों के उपस्थित होने की अनुमति संबंधी जानकारी होगी. लोगों को रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक बिना वजह सड़कों पर घूमने की अनुमति नहीं होगी.
पुणे में राजनीतिक और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में 50 से अधिक लोगों के जमा होने पर रोक होगी और इस नियम का उल्लंघन करने पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी.
शहर के सभी पार्क और उद्यान शाम को बंद रहेंगे, हालांकि, सुबह की सैर के लिए इनको खोला जाएगा. मॉल और मल्टीप्लेक्स का परिचालन रात में 11 बजे तक होगा.
नागपुर में सोमवार को कड़ी पाबंदियों के साथ एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया और अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है. ये लॉकडाउन 21 मार्च तक प्रभाव में रहेगा. जिला प्रशासन के मुताबिक सड़कों पर लोगों को अनावश्यक आवाजाही की अनुमति नहीं होगी.
औरंगाबाद नगर पालिका ने शहर की पुलिस को निर्देश दिया है कि मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना लगाया जाए.