
नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए देश में सेना की करीब 4000 दुकानों या कैंटीन्स के लिए आदेश जारी किया है कि वे अब इंपोर्टेड यानी विदेशी सामान की खरीद न करें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सूची में विदेशी शराब का नाम भी शामिल हो सकता है। सरकार के इस आदेश के बाद विदेशी शराब कंपनियों के कारोबारी रिश्तों पर असर पड़ सकता है। सरकार की ओर से सेना की कैंटीन के लिए जारी आदेश में यह नहीं साफ किया गया है कि कौन से उत्पाद इसके दायरे में आएंगे, लेकिन विदेशी शराब भी इस सूची में हो सकती है। सेना की कैंटीन में शराब, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सामान को सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को रियायती कीमतों पर बेचा जाता है। इन कैंटीन में सालाना करीब 2 अरब डॉलर से अधिक मूल्य की बिक्री होती है। इसके साथ ही यह देश की सबसे बड़ी रिटेल चेन में से एक है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रक्षा मंत्रालय के 19 अक्टूबर के आंतरिक आदेश में कहा गया है कि भविष्य में प्रत्यक्ष तौर पर विदेशी सामान की खरीद नहीं की जाएगी।’