कामगारों को ईएसआईसी, ईपीएफ व श्रम कनून मामले में हित लाभ बताए
बद्दी/ सचिन बंसल : बद्दी के मलपुर स्थित ल्यूमिनिस पावर टेक कंपनी में जागरूकता शिविर लगाया गया। जिसमें ईएसआईसी से सेवानिवृत सहायक निदेशक ने कामगारों को मिलने वाले हकों के बारे में जानकारी दी। साथ ही प्रबंधकों को बताया कि वे अपने कामगारो व उनके परिजनों को श्रम कानूनों के तहत मिलने वाले हकों को उचित तरीके से कैसे दिला सकते है। कोई भी मजदूर श्रम कानूनों के तहत व्याप्त उद्योग, संस्थान, दुकान ईंट भट्टा, स्टोन क्रेशर व रेस्तरां में काम करता है। तो ऐसे संस्थानों में काम करने वाले कामगार का वेतन 21 हजार से अधिक है तो वह ईएसआई में पंजीकरण करने के लिए पात्र है। 15 हजार सैलरी वाला कामगार ईपीएफ में पणधारी बनने का पात्र है। इससे अधिक वेतन वाला कामगार अपने स्वेच्छा से पणधारी रह सकता है।
उन्होंने बताया कि पहले ही दिन से मजदूर व उसका परिवार ईसएसआई सी संस्थान से मिलने वाले उपचार के पात्र हो जाते है। मात्र एक दिन भी उसने कंपनी में काम किया है तो तीन माह तक वह मुफ्त चिकित्सा सुविधा का पात्र है। पहले ही दिन से कामगार अपने निवास स्थान से कार्य स्थल तक जाता और वापस घर आता है। अगर इस दौरान उसे कोई दुर्घटना होती है तो वह वशिष्ठ उपचार का हकदार है। अर्जन शक्ति गंवा देने पर उसे आजीवन पेंशन का प्रावधान है। मृत्यु होने पर आश्रितों को आजीवन पेंशन मिलती है। अगर कोई पंजीकृत कामगार अवकाश मजंूर कराने के बाद अपने घर व घुमने जाता है तो इस दौरान अगर उसकी साथ दुर्घटना हो जाती है तो वह पूर्ण उपचार, पेंशन व उसके आश्रित जनहित लाभ के पात्र है। इस मौके पर कंपनी के प्लाटं हैड पवन कंबोज, एचआर हैड पुनीत कुमार, सैफ्टी हैड पंकज त्यागी, उमेश शर्मा, योगराज चौहान, स्टार मैन पावर के एमडी परमवीर चौहान समेत सैंकड़ों कामगार उपस्थित हुए