
पंचकूलाः चेक बाउंस मामले में पंचकूला कोर्ट ने आरोपी विकास वालिया को 2 साल की सजा के साथ 4 करोड़ का लगाया जुर्माना। विकास वालिया को कुल मिलाकर 8 करोड़ देना होगा। वहीं वकील महेश गोयल ने बताया कि करीब 9 साल बाद पीड़ित अशोक मित्तल को इंसाफ मिला है। जानकारी अनुसार आशोक मित्तल ने पंचकूला कोर्ट में शिकायत में बताया कि विकास और उसकी पत्नी ने उन्हें ज्वैलरी का बिजनेस शुरू करने का लालच दिया था।
अगर उन्हें सूरत से ज्वैलरी मिलती है। तो उसे वे ट्राईसिटी में बेचकर काफी मुनाफा कमा सकते हैं।लिहाजा उन्होंने एलांते मॉल में एक शोरूम खोल लिया। विकास वालिया के कहने पर मित्तल ने डायमंड स्टोर पर 22 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी। बिजनेस के लिए विकास को 17 करोड़ रुपए भी दिए। विकास ने एग्रीमेंट के मुताबिक काम नहीं किया और उसने स्टोर में डायमंड भी नहीं मंगवाए। जब बार-बार डायमंड लाने के लिए कहा तो उसने करीब 3-4 करोड़ के डायमंड मंगवा दिए। 23 फरवरी 2014 को विकास के साथ एग्रीमेंट तोड़ लिया। विकास ने अलग-अलग तारीख पर मित्तल को 13 करोड़ 53 लाख के चेक दिए। मित्तल ने इन चेक्स को अकाउंट में लगाए तो ये सभी बाउंस हो गए।
वहीं अशोक मित्तल ने बताया कि मुझे 9 साल बाद इंसाफ मिला है। विकास वालिया ने कुछ चेक अशोक मित्तल के नाम पर दिए थे। जिसका केस चंडीगढ़ कोर्ट में चल रहा था। जिसमें कोर्ट ने विकास बलिया को सजा सुनाई थी। और अशोक मित्तल की पत्नी चेतना मित्तल के नाम पर जो चेक दिए थे। उसका केस पंचकूला कोर्ट में चल रहा था जिसमें फैसला सुनाते हुए आज पंचकूला कोर्ट ने विकास वालिया को 2 साल की सजा और 4 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है।