चंडीगढ़। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति द्वारा अन्य राज्यों से पंजाब में ग़ैर-कानूनी ढंग से रीसाइक्लिंग/नकली बिलिंग सम्बन्धी बीते 24 घंटों के दौरान तीन एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए भारत भूषण आशु, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, पंजाब ने बताया कि संगरूर जि़ले के मूनक बॉर्डर पर दो ट्रक ज़ब्त किए गए हैं, जबकि तीसरा ट्रक पटियाला जि़ले के शंभू में ज़ब्त किया गया है।
उन्होंने बताया कि रीसाइक्लिंग/नकली बिलिंग से संबंधित 800 क्विंटल चावल बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि मूनक बॉर्डर पर ट्रक नंबर एच.आर. 69 सी 5323 जोकि यू.पी. के शाहजहाँपुर के बांदा शहर में स्थित जे.पी. देवल राइस मिल से 349.40 क्विंटल चावल हरियाणा के जाखल मंडी स्थित शिव शंकर एंटरप्रायजज़ के नाम पर लेकर आया था।
जिस पर कार्यवाही करते हुए ट्रक चालक और इस माल से सम्बन्धी शामिल दोनों फर्मों के खि़लाफ़ 420, 120बी अधीन एफआईआर नंबर 109 तारीख़ 09-10-2021 मामला दर्ज कर लिया गया है। इसी तरह शाहजहाँपुर जि़ले के ही बांदा स्थित अग्रवाल राइस मिल से 298.80 क्विंटल परमल चावल दिलीप चंद राइस एंड जरनल मिल पटियाला रोड जाखल के नाम पर ला रहे ट्रक नंबर आर.जे. 07 जीबी 7531 के चालक दाना राम और सम्बन्धित फर्मों के खि़लाफ़ आई.पी.सी. 1860 की धारा 420 और 120 के अधीन एफ.आई.आर. नंबर 110 तारीख़ 10-10-2021 दर्ज कर लिया गया है।
आशु ने और जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के उडन दस्तों की चौकसी के स्वरूप नकली बिलिंग के लिए पश्चिमी बंगाल के बुरदावान स्थित बी.एल. ट्रेडर्स से लाया दिखाया गया, एक ट्रक से पटियाला जि़ले के शंभू बॉर्डर पर 152 क्विंटल परमल चावल बरामद किया गया है, जोकि फाजिल्का स्थित आर.के. इंडस्ट्रीज़ रेलवे रोड के लिए भरा गया था, इस सम्बन्धी ट्रक नंबर एन.एल. 01 एबी 5584 के चालक और सम्बन्धित फर्मों के खि़लाफ़ आई.पी.सी. 1860 की धारा 420, 511 और 120बी के अधीन मामला दर्ज किया गया है।