
चंडीगढ़ः पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज कर्नल बाठ से मारपीट के मामले में सुनवाई हुई। जहां हाईकोर्ट ने जांच संबंधी चंडीगढ़ पुलिस को सख्त आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को इस मामले की जांच 4 महीनों के भीतर रिपोर्ट पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही, अदालत ने चंडीगढ़ पुलिस को 3 दिनों के भीतर एक जांच टीम गठित करने की हिदायत दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जांच टीम में पंजाब का कोई भी पुलिस अधिकारी शामिल नहीं किया जाएगा, ताकि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी की जा सके।
यह फैसला मामले की गंभीरता और निष्पक्ष जांच को सुनिश्चित करने के मद्देनजर लिया गया है। कर्नल बाठ मामले से जुड़े मामलों को लेकर पहले भी कई सवाल उठते रहे हैं, जिस कारण हाईकोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा। अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलने की उम्मीद जागी है। चंडीगढ़ पुलिस ने इस संबंध में जांच शुरू करने की तैयारी कर ली है और अगले तीन दिनों में जांच टीम का गठन कर लिया जाएगा।
