
चंडीगढः सेक्टर-9 स्थित बूम बॉक्स क्लब की बेसमेंट में पुलिस ने रेड की। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सैक्टर नंबर 34, 35, 36, 37 में स्थित बूम बॉक्स क्लब की बेसमेंट में बिना अनुमति हुक्का परोसा जा रहा है। जिसके बाद थाना-3 पुलिस ने बूम बॉक्स क्लब की बेसमेंट में रेड की। यह कार्रवाई पुलिस टीम ने एसआई यशपाल सिंह की अगुआई में की घई। पुलिस क्लब के अंदर गई, तो देखा कि हुक्का परोसा जा रहा था और वहां बैठे लोग पी रहे थे।
इसके बाद पुलिस ने हुक्का अपने कब्जे में लेकर संचालक सनी पपनेजा और उसके साथी हरविंदर सिंह उर्फ हैरी के खिलाफ सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003 की धारा 4(A), 21(A) और 27(A) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने जब क्लब में रेड की तो अंदर धुआं भरा हुआ था और टेबल पर बैठे लोग हुक्का पी रहे थे। पुलिस टीम ने क्लब की बेसमेंट में प्रवेश किया, तो वहां दो अलग-अलग टेबलों पर कुछ लोग हुक्का पी रहे थे। पुलिस को देखते ही वे पिछले के दरवाजे से फरार हो गए।
क्लब के किचन में मौजूद व्यक्ति से पूछताछ करने पर पता चला कि क्लब का संचालन सनी पपनेजा और हरविंदर सिंह उर्फ हैरी करते हैं, जो पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही मौके से भाग गए। यूटी प्रशासन द्वारा गृह मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि शहर में हुक्का बार पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। यदि कोई ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब कोई भी व्यक्ति खुद या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से हुक्का बार नहीं खोल सकता और न ही चला सकता है। अधिसूचना के उल्लंघन पर दोषी को 3 साल की सजा और 50 हजार रुपए तक का जुर्माना देना होगा।
स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि भारत सरकार ने 15 मई 2023 की गजट अधिसूचना में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के विज्ञापन और विनियमन का निषेध) (पंजाब संशोधन) विधेयक 2018 को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक बढ़ा दिया है। इससे पहले चंडीगढ़ इसके दायरे से बाहर था, जिस वजह से प्रशासन को धारा 144 के तहत कार्रवाई करनी पड़ती थी। दो-दो महीने के लिए अधिसूचना जारी होती थी।