यह जानकारी उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी विभाग ऊना विनोद सिंह डोगरा ने दी। उन्होंने बताया कि पकडे़ गए पकड़े गए मामलों में सोने की कुल मात्रा 664 ग्राम है जिसका कुल मूल्य 46 लाख 12 हज़ार 400 रूपए बनता है। विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लाख 81 हज़ार 470 रूपये का अर्थदंड लगाया गया जोकि मौके पर ही
वसूला गया। निरीक्षण के दौरान एएसटीइओ नरेंदर पठानिया, सहायक बाल कृष्ण और चालक जतिंदर सिंह शामिल रहे।
विनोद डोगरा ने बताया कि विभाग प्रदेश के बाहर से लाए जाने वाले सामान पर कड़ी नज़र रखे हुए है। उन्होंने बताया कि जीएसटी अधिनियम की धारा 30 के तहत 200 रूपये से अधिक मूल्य की वस्तुओं की बिक्री पर बिल जारी करना अनिवार्य है।