
जालंधर, ENS: पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के अधिकार क्षेत्र में अमन- कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से डिप्टी कमिश्नर पुलिस ( इंवेस्टीगेशन) अदित्या एस वारियर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते सभी रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य ऐसी लाइसेंसशुदा खाने- पीने वाले स्थान आधी रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद करने के आदेश जारी किए है।
जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नरेट की सीमा में किसी रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य लाइसेंसशुदा खाने- पीने वाले स्थान पर रात 11: 30 बजे के बाद भोजन, पीने वाले पदार्थ आदि का कोई आर्डर नहीं लिया जाएगा। इसी के साथ किसी भी नए ग्राहक को रात 11: 30 के बाद रेस्टोरेंट, क्लबों में खाने- पीने वाले स्थानों में दाख़िल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वहीं शराब की दुकानों के साथ लगते अहाते रात 12 बजे या लाइसेंस की शर्तों अनुसार पूरी तरह बंद हो जाने चाहिए।
आदेशों में सभी संस्थानों को आवाज़ का स्तर 10 डी.बी. ( ए) की पालना करने के निर्देश दिए गए है। इस दौरान यह भी कहा गया है कि डीजे, लाइव आर्केस्टरा, सिंगर सहित पूरा साउंड सिस्टम रात 10 बजे बंद होना चाहिए या उनकी आवाज़ कम होनी चाहिए। रात 10 बजे के बाद किसी भी इमारत या कैंपस में होने वाली कोई भी आवाज़ चारदीवारी से बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए। म्युज़िक सिस्टम वाले वाहनों के मामले में दिन के किसी भी समय म्युज़िक सिस्टम की आवाज़ वाहन के बाहर नहीं सुनाई नहीं देनी चाहिए। यह आदेश 19-07 2024 से 18-09-2024 तक लागू रहेगे।