
31 मार्च वित्त वर्ष 20-21 का अंतिम दिन है। इस दिन से पहले आपको वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए यह रिवाइज्ड या देर से इनकम टैक्स फाइल कर देनी है। वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की मूल समयसीमा खत्म होने के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जाता है। इसके लिए टैक्सपेयर को पेनाल्टी देनी पड़ती है। कोरोना के चलते कई बार डेट आगे बढ़ चुका है।

अगर आपने चालू वित्त वर्ष में नौकरी बदली है तो 31 मार्च से पहले उसे अपने वर्तमान एंप्लॉयर को पुराने एंप्लॉयर की सैलरी डिटेल जमा कर दिजिए। यह जानकारी उसे फॉर्म संख्या 12B के तहत जमा करनी है।
कुछ अलाउंस ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको प्रूफ जमा करना होता है। उसके अभाव में एंप्लॉयर को इसे टैक्सेबल इनकम की कैटिगरी में डालना होता है। 31 मार्च से पहले लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) और HRA के लिए डॉक्युमेंट जमा कर दें। ऐसा नहीं करने पर ये अलाउंस टैक्सेबल हो जाएंगे। अभी जमा नहीं करने पर रिटर्न फाइलिंग के दौरान इसे क्लेम करना होगा फिर टैक्स विभाग रिटर्न देगा।
हम में से अधिकांश LIC, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS), होम लोन ईएमआई आदि के लिए ECS डेबिट सुविधा का उपयोग करते हैं। कई बार टेक्निकल ग्लिच के कारण यह डिडक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए ऐसे खर्च को लेकर अकाउंट डिटेल्स को चेक करें और उसे अपडेटेड रखें। इस तरह के किसी भी पेमेंट को चालू वित्त वर्ष के लिए 31 मार्च से पहले पूरा करें।
इनकम टैक्स कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति की टैक्स देनदारी साल में 10,000 रुपये से ज्यादा होती है तो उन्हें चार किस्तों में यानी 15 जुलाई, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च से पहले एडवांस टैक्स देना पड़ता है। एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं करने की स्थिति में पेनाल्टी देनी पड़ती है। इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, टैक्सपेयर्स को चार किस्तों 15 फीसदी, 45 फीसदी, 75 फीसदी और 100 फीसदी में एडवांस टैक्स का भुगतान करना होता है। अगर टैक्सपेयर्स डेडलाइन के भीतर एडवांस टैक्स का भुगतान करने में विफल रहता है तो सेक्शन 234B और 234C के तहत ब्याज का भुगतान करना होगा। अगर आपने 15 मार्च तक चौथी किस्त का भुगतान नहीं किया है तो इसे हर हाल में 31 मार्च से पहले पूरा कर लें। 31 मार्च तक पेमेंट को भी एडवांस टैक्स पेमेंट के तहत माना जाएगा।
आपके पास PPF या फिर NPS अकाउंट है तो उसे एक्टिवेट रखने के लिए हर साल कम से कम 500 रुपये जमा करना होता है। अगर इस साल अब तक आपने कोई रकम जमा नहीं कराया है तो 31 मार्च से पहले इस काम को पूरा कर लें। वरना अकाउंट फ्रीज हो जाएगी और बाद पेनाल्टी देनी होगी।
31 मार्च तक टैक्स फ्री गेन का फायदा उठा सकते हैं। 12 महीने से ज्यादा के निवेश को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG की कैटिगरी में रखा गया है। उससे कम के निवेश को STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैटिगरी में रखा गया है। अगर आपने शेयर बाजार में निवेश किया है और अभी तक इसका फायदा नहीं उठाया है तो 31 मार्च तक आपके पास समय है।
विवाद से विश्वास स्कीम के तहत डेक्लेरेशन फाइल करने की अंतिम तारीफ 31 मार्च थी। इस स्कीम का मकसद लंबित कर विवादों का समाधान करना है। तमाम अदालतों में प्रत्यक्ष कर से जुड़े 9.32 लाख करोड़ रुपये के 4.83 लाख मामले लंबित हैं। उन्हें ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट है।
अगर आपने अबतक आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो इसे भी जल्द कर लें नियमों के तहत पैन को आधार नंबर से जोड़ना जरूरी है। आयरकर रिटर्न भरते वक्त भी यह जरूरी है। सरकार ने आधार को पैन कार्ड से लिंक करने का समय 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है। जुर्माना देना होगा ओर 1 अप्रैल 2021 से उनका पैन कार्ड भी निष्क्रिय हो जाएगा।