
चंडीगढ़: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नई योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत कोई भी पर्यटक वाहन ऑपरेटर ऑनलाइन मोड के माध्यम से “अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण/ परमिट” के लिए आवेदन कर सकता है। यह प्रासंगिक दस्तावेजों को जमा करने और फीस जमा करने के बाद जारी किया जाएगा। नियमों का नया सेट, जिसे “अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट नियम, 2021” के रूप में जाना जाता है। नए नियम 01 अप्रैल 2021 से लागू होंगे और वैधता के दौरान ही परमिट जारी रहेंगे।
परमिट के नए नियमों से देश में राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक लंबा रास्ता तय करने की उम्मीद है। साथ ही साथ राज्य सरकारों के राजस्व में भी वृद्धि होगी। इस कदम पर 39वें और 40वें परिवहन विकास परिषद की बैठक में चर्चा की गई थी और राज्यों से प्रतिभागियों द्वारा इसकी सराहना भी की गई थी। राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था के तहत मालवाहक वाहनों की सफलता के बाद मंत्रालय ने पर्यटक यात्री वाहनों को बिना किसी मुश्किल के आवाजाही प्रदान करने के उद्देश्य से भी नियम बनाए हैं।
देश में यात्रा और पर्यटन उद्योग के संदर्भ में यह कदम पिछले 15 वर्षों में कई गुना बढ़ गया है। विकास में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों द्वारा योगदान दिया गया है, और उच्च उम्मीद और उपभोक्ता अनुभव की प्रवृत्ति है।