
अमृतसरः पंजाब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। इसी के चलते अब जिला प्रशासन ने आईईएलटीएस कोचिंग संस्थानों और ट्रैवल एजेंसियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ज्योति बाला ने मानव तस्करी अधिनियम 2012 और पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत कई संस्थानों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इन एजेंसियों ने या तो लाइसेंस नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन नहीं किया या फिर स्वयं नवीनीकरण न कराने की इच्छा जताई। कुछ केंद्रों ने अपना कारोबार ही बंद कर दिया है।
वहीं प्रशासन ने डिवाइन इनमी कंसल्टेंट्स, शानदार जेड 305, एब्रॉड वे इमिग्रेशन सर्विसेज, पाली एजुकेशन कंसल्टेंसी, मेसर्स डिवाइन इनमी कंसल्टेंट्स, जिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बी ब्लॉक, रंजीत एवेन्यू, शानदार जेड 305, डी रंजीत एवेन्यू अमृतसर, एब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज कबीर पार्क, यूनिवर्सिटी अमृतसर के सामने; पाली एजुकेशन कंसल्टेंसी, दीन दयाल उपाध्याय कॉम्प्लेक्स, भंडारी ब्रिज, अमृतसर का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि यदि इन लाइसेंसधारियों के खिलाफ कोई शिकायत आती है, तो संबंधित फर्म का मालिक पूरी तरह जिम्मेदार होगा और उसे हर्जाना भरना होगा।