
जालंधर, ENS: भोगपुर बॉयलरों के संचालन के दौरान प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को लेकर डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। जिसमें उन्होंने बॉयलरो के संचालन के दौरान राख से निपटने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश जारी किए है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई ढील नहीं दी जाएगी और कोई भी अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नियमों के संबंध में निर्देश भी जारी किए है, जिसके तहत संबंधित बॉयलर संचालक को बैंक गारंटी जमा करनी होगी और बॉयलर से धुआं पैदा होने की स्थिति में इस बैंक गारंटी को जब्त करने के अलावा बॉयलर को बंद करने की कार्रवाई भी की जाएगी।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बॉयलर से निकलने वाली राख का वहीं पर निस्तारित किया जाए और अगर यह राख आस-पास के घरों में जाती है तो प्लांट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन क्षेत्रवासियों को इस तरह की समस्या का सामना नहीं करने देगा, इसलिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक्ट के प्रावधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाया जाए। उन्होंने कहा कि इसका उल्लंघन पाए जाने पर बॉयलर को बंद किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बॉयलर से निकलने वाली राख का पर्यावरण अनुकूल आधुनिक तकनीक का उपयोग कर उचित निपटारा किया जाए ।
डा.अग्रवाल ने भोगपुर में बायो सी.एन.जी.प्लांट को भी संचालकों द्वारा नियमों की पालना करने के निर्देश दिए। उन्होंने पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों और अधिनियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को भी कहा। डिप्टी कमिश्नर ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों से समय-समय पर बॉयलरो और बायो सी.एन.जी. प्लांट की सरकारी सरकारी मानकों के अनुरूप जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगर नियमों के पालन में किसी भी तरह की चूक पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपील की है कि बायो सी.एन.जी माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सख्त निर्देश भी दिए कि प्रदूषण संबंधी कोई भी कमी सामने आने पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।