NationalOTT Platform और Social Media को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किया Notice

OTT Platform और Social Media को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किया Notice

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नई दिल्ली: सोशल मीडिया चैनल्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए केंद्र सरकार ने भारतीय कानूनों और इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी रेगुलेशंस, 2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है। दरअसल ये कदम हाल ही में विवादों में आए ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो के एक अश्लील मजाक को लेकर उठाया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले यूट्यूब पर गलत कंटेंट के कंट्रोल को लेकर बेहतर निगरानी की जरूरत पर जोर दिया था। इसके बाद सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया क्रिएटर्स को साफ निर्देश दिया कि वे IT रूल्स और Code of Ethics का सख्ती से पालन करें।

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हाल ही में X पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय यानी I&B मिनिस्ट्री ने ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पब्लिशर्स को नोटिस जारी कर उन्हें भारत के डिजिटल मीडिया रूल्स के अनुसार कंटेंट पब्लिश करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने X पर यह जानकारी शेयर की है। मंत्रालय ने बताया कि उसे OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील, पोर्नोग्राफिक और गलत कंटेंट से जुड़ी शिकायतें मिली हैं। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के भाग-III में ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए आचार संहिता और शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान है।

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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फेमस यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर अल्लाहबादिया से जुड़े विवाद पर टिप्पणी की और उनके कुछ कंटेंट को ‘अश्लील’ और ‘समाज के लिए शर्मनाक’ बताया गया है। यही नहीं कोर्ट ने अल्लाहबादिया को अपना पासपोर्ट पुलिस के पास जमा करने का भी निर्देश दिया और बिना कोर्ट की परमिशन के देश छोड़ने पर रोक लगा दी। सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को इस विवाद के बाद सरकार ने आचार संहिता का पालन करने की कड़ी हिदायत दी है। अब इन प्लेटफॉर्म्स को अपने कंटेंट पर कंट्रोल रखने की जरूरत होगी, नहीं तो इन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

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