डी.सी.पी.लॉ एंड आर्डर का नेतृत्व में बनाई सिट
उप मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन अमृतसर में सिविल और पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की
धारा 295 ए. के लिए केंद्र को पत्र लिखा जायेगा – रंधावा
अमृतसर। श्री दरबार साहिब में घटी बेअदबी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अति निंदनीय बताते हुये इसकी सख़्त निंदा करते पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने इस घटना की जांच के लिए डी.सी.पी. लॉ एंड आर्डर के नेतृत्व में सिट बना दी है और यह सिट इस घटना सम्बन्धी दो दिनों के अंदर-अंदर रिपोर्ट पेश करेगी।
स. रंधावा जिनके पास गृह विभाग भी है, ने यह बात आज यहाँ पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुये कही। इससे पहले उप मुख्यमंत्री ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संदर्भ में पुलिस लाइन अमृतसर में सिविल और पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में आई.जी. बार्डर रेंज मोहनीश चावला, पुलिस कमिशनर डा. सुखचैन सिंह गिल, डिप्टी कमिशनर स. गुरप्रीत सिंह खैरा, एस.एस.पी ग्रामीण राकेश कौशल समेत अन्य भी अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर शिरोमणि कमेटी की तरफ़ से स. रजिन्दर सिंह मेहता, हरजाप सिंह सुलतानविंड और सुखदेव सिंह भूराकोना भी उपस्थित थे।
स. रंधावा ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना की गहराई तक पहुँचा जायेगा। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्धी उनकी तरफ से श्री अकाल तख़्त साहिब के जत्थेदार साहिब और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान के साथ भी बातचीत हुई है और इस घटना के हर पहलू पर जानकारी प्राप्त की जायेगी।
स. रंधावा ने बताया कि प्राथमिक जांच से पता लगा है कि दोषी करीब प्रातःकाल 11.30 बजे से ही श्री दरबार साहिब के अंदर था और परिक्रमा में लेटा रहा जिससे लगता है कि वह किसी मकसद से ही यहाँ आया हुआ था। बेअदबी घटना के दोषी की अभी तक कोई पहचान नहीं हुई है और दोषी का पोस्ट मार्टम भी जल्द करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि श्री दरबार साहिब और बाहर बाज़ारों में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरों की फुटेज को भी जाँचा जा रहा है कि दोषी किस रास्ते से आया और इसके साथ और कौन था। उन्होंने कहा कि शिरोमणि कमेटी और सरकार मिल कर इस घटना की पूरी जांच करेगी।
स. रंधावा ने कहा कि पंजाब पुलिस शिरोमणि कमेटी के साथ संबंध कायम करके यह यकीनी बनाऐंगे कि राज्य के सभी गुरुद्वारों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाएँ और यह सभी काम करते हों। एक प्रश्न के जवाब में स. रंधावा ने कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आज्ञा से बिना पुलिस श्री दरबार साहिब में दाखि़ल नहीं हो सकती।
स. रंधावा ने कहा कि डीजीपी और राज्य के समूह पुलिस कमिशनरों और ऐस.ऐस.पीज़ को निर्देश दिए हैं कि सभी धार्मिक स्थानों गुरुद्वारों, मन्दिरों, मस्जिद और चर्र्चोे के नज़दीक सख़्त सुरक्षा प्रबंध किये जाएँ। इसके इलावा सभी धार्मिक स्थानों और पवित्र ग्रंथों की सी.सी.टी.वी. फुटेज यकीनी बनाने से शिरोमणि कमेटी के साथ तालमेल स्थापित करके यह भी यकीनी बनाया जाये कि वह स्थान जहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूप सुशोभित हैं, वहाँ कोई न कोई ज़रूर मौजूद हो।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब विधान सभा की तरफ से साल 2018 में ही धारा 295 में संशोधन करके 295 ए धारा जोड़ने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था परन्तु अभी तक इस सम्बन्धी केन्द्र सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने बताया कि धारा 295 ए के अधीन यदि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म की बेअदबी करता है तो उसे 10 साल की सख़्त सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि वह फिर इस सम्बन्धी केंद्र को पत्र लिखेंगे कि इस धारा को पास किया जाये।
स. रंधावा ने कहा कि सभी पंजाबी आपसी भाईचारक सांझ के साथ मिलकर इस तरह की घटनाओं का डट कर मुकाबला करेंगे और किसी भी हालत में पंजाब की अमन-शांति को भंग होने नहीं देंगे।