जालंधरः 16 मरले जमीन बेचने के विवाद से जुड़े धोखाधड़ी के केस में उद्योगपति राजन मेहता को कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उद्योगपति राजन मेहता की एंटीसिपेट्री बेल रिजेक्ट कर दिया है। कोर्ट आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी है।
शिकायतकर्ता ने पुलिस में शिकायत दी थी कि उनके पिता ने कई साल पहले बस्ती नौ में करीब 46 मरले जमीन राजन के दादा को किराए पर थी। जमीन में फैक्ट्री चल रही थी। कानूनी तरीके से तेजपाल ने जमीन खाली करवाने के लिए कोर्ट चले थे। उनके हक में फैसला आ गया था लेकिन इसी बीच उन्हें पता चला कि करीब 16 मरले जमीन कथित तौर पर बेच दी गई थी।
पुलिस ने पूरे मामले की जांच कर राजन मेहता के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 व 406 के तहत केस दर्ज कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने पहले एफआईआर नंबर 173 के तहत जांच शुरू की । हालांकि, अदालत ने इसे शिकायत के रूप में स्वीकार करते हुए आगे की सुनवाई जारी रखी। राजन ने इस मामले में राहत पाने के लिए एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में एंटीसिपेट्री बेल लगाई थी, जिसपर कोर्ट ने फैसला सूनाते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है।