जालंधरः बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने 2 साल बाद रेपिस्ट पिता को उम्र कैद और 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी पिता डरा-धमकाकर बेटी से दुष्कर्म करता था। जब मां को बेटी के प्रेग्नेंट की खबर मिली तो महिला ने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसके बाद थाना बस्ती बावा खेल में 30 अगस्त 2022 को पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। जुर्माना न देने पर आरोपी को एक साल और कैद काटनी होगी। डीएनए रिपोर्ट से बेटी से दुष्कर्म का मामला साफ हो गया है।
ट्रायल के दौरान बेटी ने कहा था कि डरा-धमकाकर रात में पिता उससे गलत काम करता था। मां ने भी गंवाही दी थी। महिला ने कहा था कि वह पति व अपनी 14 साल की बेटी संग किराए के घर में रहती है। बेटी 8वीं में पढ़ती है 4 दिन पहले बेटी ने कहा कि पेट में दर्द है। बेटी का पेट बड़ा हो रहा था तो समझा कि गैस से उसकी यह हालत हुई है। जब बेटी की हालत में कोई सुधान न हुआ तो बेटी से पूछा तो उसने बताया कि पिता रात के समय उसके साथ गलत काम करते थे। जब डाक्टर के पास से चेकअप करवाया तो पता लगा कि वह प्रेग्नेंट है।
मां ने बताया कि जब वह थाने के लिए निकली तो रास्ते में पति ने उसे और बेटी के थाने जाने से रोका। खींचतान में बेटी बेहोश हो गई थी और बच्चा हो गया। वह बेटी और बच्ची को सिविल अस्पताल में लेकर आई तो पता चला कि बच्चा मृत है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी आरोपी पिता को पकड़ लिया है।