
बिहारः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार सरकार के आरक्षण बढ़ाने वाले मामले को लेकर आपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए आदेशों पर रोक लगाने से मना कर दिया है। इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के 65% जाति आधारित आरक्षण देने के फैसले को रद्द कर दिया था।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया है। राज्य सरकार ने पिछड़े वर्ग, एससी और एसटी समाज से आने वाले लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए मिलने वाले आरक्षण की सीमा को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी कि दिया गया था। जिसके संबंध में पटना हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें राज्य के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं पर सरकार को झटका देते हुए राज्य द्वारा निर्धारित 65 फीसदी आरक्षण सीमा को रद्द कर दिया था।