
नई दिल्लीः दिल्ली सरकार ने राजधानी में 3 से 5 फरवरी तक मतदान के दिन और 8 फरवरी को परिणाम घोषित होने तक शराब की दुकानें और शराब परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश दिया है। दिल्ली आबकारी आयुक्त द्वारा हाल ही में जारी अधिसूचना में मतदान के दिन और मतगणना के दिन विभिन्न आबकारी लाइसेंसों के लिए आबकारी नियम-2010 के तहत ड्राई डे घोषित किया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि ड्राई डे के दौरान शराब की दुकानों, होटलों, रेस्तरां, क्लबों और शराब बेचने या परोसने वाले प्रतिष्ठानों को किसी को भी शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी।
दिल्ली विधानसभा चुनाव व गणतंत्र दिवस के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी के सभी 150 बॉर्डर को सील कर दिया गया है। इन 150 बॉर्डरों पर दिल्ली पुलिस ने 162 जगहों पर नाकेबंदी कर दी। नाकेबंदी की स्थिति में अर्धसैनिक बलों के अलावा स्थानीय पुलिस 24 घंटे तैनात रहती हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि हर वाहन को चेकिंग करने के बाद के बाद ही दिल्ली में प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही संदिग्ध व्यक्ति व वस्तुओं पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस इलेक्शन सेल के अनुसार राजनीतिक पार्टियों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर रैली व जनसभा आदि की अनुमति मिलेगी।
इलेक्शन सेल के अनुसर रैली या किसी तरह के कार्यक्रम के लिए 24 घंटे पहले अनुमति लेना आवश्यक है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी बिना अनुमति के रैली आदि करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर चुनाव आयोग को सूचना दी जाएगी। इलेक्शन सेल के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रैली व जनसभा के लिए दिल्ली के सभी 11 रेवेन्यू जिलों में दिल्ली पुलिस के 11 सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) स्तर के पुलिस अधिकारी तैनात किए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के दो एसीपी चुनाव आयोग में तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने सभी एसीपी की सूची जारी कर दी है।